जमुई के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आज घोषणा पत्र जारी करते हुए जिले वासियों को बताया की जमुई जिला को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है .अब जमुई जिले में सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने की मनाही होगी. आज से जमुई जिले में सार्वजनिक जगहों मे धूम्रपान करना दंडनीय अपराध होगा.
जमुई जिला के लिए एक ऐतिहासिक तथा गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि जिला को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) की धारा 4 के तहत जमुई जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जाता है.
विदित हो कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है.धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है. धूम्रपान नहीं करने वाले भी अप्रत्यक्ष धूम्रपान से ग्रसित होता है. जिससे धूम्रपान नहीं करने वालों को भी गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है. अप्रत्यक्ष धूम्रपान से आमजन को बचाने के लिए जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है. समस्त जिला के निवासियों से अपील है,कि वह स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें. जिला का प्रत्येक नागरिक तंबाकू नियंत्रण कानून का पूर्ण सम्मान करें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो धूम्रपान करें ना ही इसको बढ़ावा दें.
इस घोषणा के मौके पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल, उप विकास आयुक्त, जिला चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नोडल पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी एवं जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे.
धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट