जमुई, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जमुई की अध्यक्षता में जमुई समाहरणालय मैं विधानसभा आम चुनाव निर्वाचन 2020 के संबंध में अभ्यथियों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा मुद्रित निर्वाचन पुस्तिकाएं,पमपलेट, पोस्टर, संबंधी सामग्री की प्रिंट लाइन पर मुद्रित कराए जाने के संबंध में बैठक की गई. जमुई जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा चुनाव निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई.
दिशानिर्देश के अनुसार,धारा 127 (क) को ध्यान में रखकर और विशेष रुप से अनुदेश दिए जाते हैं कि किसी भी निर्वाचन पंपलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक के नाम व पत्ते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा .प्रिंटिंग प्रेस से धारा 127 क(2)के तहत मुदत सामग्री मुदित होने के तीन दिन के अंदर तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा गया. स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि धारा 127( क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशकों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस निरस्त एवं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस बैठक में संयुक्त राज्य कर आयुक्त, अभ्यर्थीबयय अनुश्रवण कोषांग ,नोडल पदाधिकारी एवं सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एवं सभी प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
सुनील कुमार की रिपोर्ट