गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता एवं निशुल्क वकील पाने का अधिकार हैं.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुदूरवर्ती क्षेत्र के नैयाडीह में आयोजित किया गया.
सोनो,प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र नैयाडीह पंचायत भवन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें अधिवक्ता सज्जन कुमार सिंह द्वारा लोगों को जिला विधिक प्राधिकार द्वारा मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई. पैनल अधिवक्ता दिवाकर पाण्डेय ने बताया कि यह कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर किया जा रहा है. जिसमें प्राधिकार का पहला लक्ष्य हैं देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कामगारों को विधिक सेवाएं प्रदान करना है.
जागरूकता कार्यक्रम में बंधुआ मजदूर, बाल मजदूरी, गिरफ्तारी से पूर्व और गिरफ्तारी के बाद विधिक प्राधिकार के द्वारा मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया. वकील ने बताया कि गिरफ्तारी के पूर्व सबको यह जानने का अधिकार हैं कि पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया है. पुलिस से यह भी जानने का अधिकार है कि उसने क्या किया है. वही गिरफ्तार व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं निशुल्क अधिवक्ता पाने का अधिकार है. किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने या पुलिस अभिरक्षा के दौरान अपने अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार है. गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकार जानने का अधिकार है. गिरफ्तारी होने एवं उनसे सबंधित जानकारी लेना पूर्ण अधिकार है.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक प्रसाद केशरी व पुलिस अवर निरक्षक प्रभात रंजन कार्यक्रम में शिरकत कियें. कार्यक्रम की अध्यक्षता नंदकिशोर यादव ने की. इस अबसर पर सेवानिवृत्त पंचायत सचिव सह मुखिया प्रतिनिधि श्री एतवारी यादव,सरपंच प्रतिनिधि बबलू अंसारी, उपसरपंच ताउद्धीन अंसारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार एंव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जमुई के जिलाध्यक्ष सदानंद प्रसाद सिंह, अरविंद यादव सुनील यादव हीरा जाधव रशीद अंसारी मंसूर अंसारी संजय मंडल इंदर देव यादव अजय यादव सावित्री देवी नागेश्वर यादव असलम अंसारी आदि लोग उपस्थित थे.
योगेंद्र प्रसाद उर्फ कुंदन की रिपोर्ट