जमुई, कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ही जानलेवा और खतरनाक है. पूरे भारत में वायरस की दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप से लोगों को अपना शिकार बना रही है. भारत में दिल्ली, महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसे कई राज्यों में एक बार दोबारा लॉक डाउन की ओर बढ़ चुके हैं. बिहार में भी कोरोना वायरस काफी ज्यादा तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है. बिहार सरकार कोरोनावायरस पर लगाम लगाने के लिए राज्य में पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है. बिहार में भी कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. उसी को देखते हुए बिहार सरकार के निर्देश पर जमुई अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बाजार एवं दुकानों को खुलने का समय निर्धारित किया है. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में तीन श्रेणियों में दुकानों को बांट कर उनके खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया है.
प्रथम श्रेणी के अनुसार किराना दुकान, दवाई दुकान,फल एवं सब्जियों की दुकान, निजी क्लीनिक, ई कॉमर्स सेवा, पशु चारा की दुकान, दूध एवं डेयरी की दुकान, सभी अस्पताल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान जो श्रेणी एक में वर्णित है प्रतिदिन खुली रहेंगी.
जबकि श्रेणी दो में आने वाले दुकानों को सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खोलने की इजाजत होगी. श्रेणी 2 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकाने, सैलून फर्नीचर की दुकान, सोने-चांदी की दुकान, घर निर्माण से संबंधित दुकाने इत्यादि की खोलने की इजाजत उपरोक्त दिनों के अनुसार होगी.
जबकि श्रेणी 3 के अंतर्गत आने वाली दुकानों को मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खोलने की इजाजत सरकार ने दी है.श्रेणी 3 के तहत कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान,जूते चप्पल की दुकान,ड्राई क्लीनर की दुकान,स्पोर्ट्स की दुकानें,किताब की दुकान आदि खोलने की अनुमति दी गई है. जिला प्रशासन द्वारा सभी दुकानों को निर्धारित दिवस अनुसार शाम 6:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी.
सभी दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए दुकान का परिचालन करें. रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रशासन द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है इस दौरान किसी को घूमने की इजाजत नहीं होगी. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.
कुमार नेहरू की रिपोर्ट