जमुई नगर परिषद क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और आए दिन लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार अनुज के आदेश पर नो एंट्री लगाया गया है.
परिवहन विभाग द्वारा आदेश पारित होने के बाद से नगर परिषद क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों को सुबह 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है. नो एंट्री के समय में किसी भी तरह के ट्रैक्टर,ट्रक, पिकअप, व्यवसायिक मालवाहक वाहन का परिचालन नगर परिषद क्षेत्र में नहीं हो सकेगा. इसके अलावे नो एंट्री के समय में नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी तरह के मालवाहक वाहन से लोडिंग अनलोडिंग को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है.
जमुई उत्पाद विभाग द्वारा किया गया मध निषेध अधिनियम के तहत पकड़े गए गाड़ियों की नीलामी
नो एंट्री के समय में मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश ना कर सके इसके लिए जमुई-सिकंदरा मार्ग पर शारदा पेट्रोल पंप के पास, जमुई-लखीसराय मार्ग पर भजौर के पास, जमुई-खैरा मार्ग पर सिकंदरा के पास तथा जमुई-गिद्धौर मार्ग पर कटौना के पास शहर में मालवाहक वाहन के आवागमन अवरोध स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है. नो एंट्री की व्यवस्था दूध, एलपीजी, एफसीआई, एफसीआई के वाहन, आवश्यक सामग्रियों के मालवाहक वाहन, एंबुलेंस,यात्री वाहन पर लागू नहीं होगी.
कुमार नेहरू के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट