जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बिहार सरकार गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जमुई में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया है. पूर्व में दिए गए आदेश में संशोधन किया गया. नए आदेश के तहत बढ़ती गर्मी और लू के कारण सभी दुकाने व प्रतिष्ठान दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रहेगा. इसके साथ ही अलग-अलग दुकानों को कैटेगरी के हिसाब से खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया गया है.
नए आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा,कूलर,एयर कंडीशन ,मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बैटरी, इनवर्टर की दुकान,गाड़ी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान,जैसे सीमेंट, सेनेटरी,गिट्टी, बालू, ईट, पेंट, प्लास्टिक पाइप एवं हार्डवेयर की दुकान सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक खुली रहेगी.
ऑटोमोबाइल एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकाने, कपड़ा की दुकान एवं रेडीमेड गारमेंट की दुकान सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे उनके खुलने का समय सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक,शाम के 4:00 बजे से 6:00 बजे तक.
अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगे उनके खुलने का समय सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक, शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक.
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की एक दुकान जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर खोला जाना है उनके खुलने का भी समय ऊपर लिखे गए समय अनुसार ही रहेगा. वाहन प्रदूषण जांच घर भी निर्धारित समय अनुसार ही खोला जाएगा.
वर्तमान मौसम,गर्मी और लू को देखते हुए कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान या दुकान दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे तक खोलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. रविवार को कोई भी दुकानें या प्रतिष्ठान नहीं खुलेगी.
इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा जाएगा. प्रतिष्ठान में दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होना जरूरी है.ग्राहक और दुकानदार दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है. किसी भी दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर 5 से ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ जमा करने पर मनाही है. सभी दुकानों और प्रतिष्ठान के आगे सफेद पेंट से गोलाकार आकृति निश्चित दूरी पर बनाना जरूरी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा सके. सभी दुकानों और प्रतिष्ठान को अपने मुख्य द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी आने वाले सभी ग्राहकों को हैंड सैनिटाइजर कराने के बाद ही क्रय-विक्रय किया जाएगा.
प्राइवेट संस्थान व्यवसायिक/ गैर व्यवसायिक सभी अपने 33 परसेंट कर्मियों के साथ संस्थान को खोल सकते हैं. कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क हैंड सेनीटाइजर इत्यादि सभी नियमों को लागू करने के साथ. कार्यालय खोलने का समय सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक.
क्षेत्र के सभी लोगों को अपने नजदीकी दुकान और प्रतिष्ठान से ही वस्तु या सेवाएं ले सकेंगे. किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र से दूर के दुकानों से सेवाएं लेने की अनुमति नहीं है.
अनुमंडल पदाधिकारी जमुई एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर यह निगरानी करेंगे की कहीं भी या किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो या आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई करेंगे.