बिहार में अगर कोई बिना मास्क या बिना चेहरा ढके हुए पाया गया तो होगा जुर्माना. बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क आवश्यक है,अगर कोई बिना मास्क पहने हुए पाया जाता है,तो उसके ऊपर ₹50 का जुर्माना लगाया जाएगा.
शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने इससे संबंधित अधिकार डीएम को दिया.
आपको बता दें कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क आवश्यक है. कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय है मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना. पूरे बिहार में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. लोग यहां खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं. उन्हें लगता है कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है, लेकिन यह काफी खतरनाक है. लगभग बिहार के सभी शहरों का अमूमन यही हाल है.
हालांकि सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क पहनने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने साथ ही यह कहा कि जुर्माने के साथ 2 मास्क फ्री में देने का निर्णय लिया गया है , ताकि लोग इसे पहनने के लिए प्रेरित हों.