जमुई जिले के प्रभारी मंत्री श्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार के द्वारा जमुई जिले के कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रति आश्रित ₹4 लाख के दर से भुगतान हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान की गई,जिसमें बबीता देवी, सदानंद प्रसाद सिंह, अंशु कुमारी, सावित्री देवी एवं जितनी देवी को आपदा/ कोरोना महामारी के अंतर्गत अनुग्रह अनुदान की राशि का लाभ संत्वना के साथ दिया गया. साथ ही माननीय मंत्री के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों को देय राशि का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया.
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार राहत मुआवजा के अंतर्गत जमुई जिले के सुनीता देवी को ₹25000, महेश कुमार रजक को ₹25000, पप्पू कुमार ताती को ₹75000, सुरजी देवी को ₹75000 एवं रानी कुमारी को ₹25000 के भुगतान हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया.
इस मौके पर जिलाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह के द्वारा श्री अशोक चौधरी प्रभारी मंत्री जमुई सह माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार को बताया गया कि जमुई जिला अंतर्गत कोविड 19 के संक्रमण से मृत सभी 93 मृतकों के आश्रितों के संवेदना और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जमुई जिला प्रशासन उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है एवं राशि के भुगतान की कारवाई मिशन मोड में कर रही है.जिला प्रशासन के द्वारा मृतकों के आश्रितों को भुगतान हेतु जमुई जिले के सभी अंचल अधिकारियों से अभिलेख तैयार कर अनुमंडल में प्रेषित करने हेतु लगातार मानिटरिंग की जा रही है एवं भुगतान की स्थिति की गंभीरता के साथ समीक्षा की जा रही है.
जिलाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह के द्वारा माननीय मंत्री को बताया गया कि जमुई जिला अंतर्गत कोविड-19 से मृत 14 व्यक्तियों के आश्रितों को छप्पन लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान की कार्रवाई जारी है और अब तक 70 अभिलेख की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दी जा चुकी है.इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जमुई प्रमोद कुमार मंडल , प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा जमुई, नजारत उप समाहर्ता जमुई एवं जिला कल्याण पदाधिकारी जमुई सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.