जमुई, कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी लॉकडाउन 15 मई तक लगाया गया है. लॉकडाउन को पूर्णरूपेण असरदार बनाने हेतु जिलाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी जमुई प्रतिभा रानी के द्वारा जमुई अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. जिसमें दुकाने, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान को (केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर) बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. निदेश के अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सहित सभी प्रशासन से जुड़े पदाधिकारियों को नियमित गश्ती करने एवं अनुपालन नहीं करने वाले दुकानों को सील करने की शक्ति प्रदत्त की गई है.
इसी क्रम में आज सुबह अनुमंडल पदाधिकारी जमुई प्रतिभा रानी के द्वारा जमुई के विभिन्न बाजारों का औचक निरीक्षण किया गया.जिलादेश का अनुपालन नहीं करने वाले जमुई बाजार में कुल 14 (चौदह) दुकानों को सील किया गया. जिसमें महाराजगंज जमुई स्थित परिधान वस्त्रालय, गहना घर, मोनू स्टील, मां दुर्गा वस्त्रालय, आराध्या वस्त्रालय, ब्राइट शू सहित अतिथि पैलेस के नीचे अशोक प्रसाद का बर्तन दुकान, युवराज शू हाउस एवं गुप्ता श्रृंगार बायपास रोड महिसौडी, सौरव बुक स्टोर बायपास रोड महिसौडी, साक्षी श्रृंगार महल पोस्ट ऑफिस रोड, अरुण केसरी का स्टील दुकान महिसौडी रोड, मनपसंद रेडीमेड कचहरी रोड, एवं गैलेक्सी कंप्यूटर कचहरी रोड शामिल है.
जिलाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि लॉक डाउन की अवधि में सभी व्यक्ति या दुकानदार जिलादेश का अक्षरशः अनुपालन करें अन्यथा द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.