सोनो, प्रखंड क्षेत्र में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए श्रम विभाग द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। बाल श्रमिकों के खिलाफ लंबे समय से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर श्रम अधीक्षक जमुई के निर्देशानुसार जिले में गठित छापेमारी दल द्वारा बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए सोनो बाजार के विभिन्न दुकानो सहित प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई। जिसके तहत गंगोत्री स्वीट्स में कार्यरत एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया।
वही दुकान मालिक गोपाल गुप्ता पर बाल एक्ट अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी दुकान, प्रतिष्ठान या व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम करवाया जाता है तो, उस स्थिति में उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और पचास हजार के जुर्माने की राशि देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 के तहत भी बाल श्रम गैर कानूनी है जो मौलिक अधिकार के तहत आता है। वही छापेमारी अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जमुई सदर से रामविलास राम, सोनो से मुकेश कुमार वर्मा, लक्ष्मीपुर से विकास कुमार सिंह ,चकाई से टुनटुन कुमार सदस्य सूरज कुमार सहित एनजीओ प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी किया।
योगेंद्र प्रसाद उर्फ कुंदन की रिपोर्ट