जमुई, जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा संचालित 69 वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2023 दिनांक 30.09.2023 को जमुई जिले के 9 परीक्षा केंद्रों जिनमें केकेएम कॉलेज जमुई, प्लस टू एसएस गर्ल्स हाई स्कूल थाना चौक जमुई, प्लस टू हाई स्कूल खैरा चौक जमुई, प्लस टू प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल खैरा चौक जमुई, एस वाई एम राजकीय हाई स्कूल बरहट, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल जमुई थाना चौक जमुई, प्लस टू जनता हाई स्कूल सतायन जमुई, प्लस टू हाई स्कूल जमुई बाजार, प्लस टू हाई स्कूल नियर स्टेट बैंक जमुई में आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा केंद्रों पर कुल 3996 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उक्त परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हेतु परीक्षार्थी एवं उनके साथ आने वाले अभिभावकों की बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर संचालन के क्रम में अवधि के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था संधारित रखने कदाचार रहित स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका होने के मद्देनजर सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत परीक्षा केंद्रों के परीक्षा भवन के बाहरी चारदीवारी से सभी दिशाओं में 500 गज व्यसार्द्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है l
उन्होंने बताया की निषेधाज्ञा 144 लागू रहने की स्थिति में परीक्षा केंद्रों के प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंदर पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ खड़ा होना, मटरगश्ती करना, मजमा लगाना, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (पुलिस बल को छोड़कर) से लैस होकर चलना, लाउडस्पीकर बजाना, परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों को मोबाइल सेल्यूलर फोन एवं अन्य ईलेटॉनिक उपकरण, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करने की मंशा से मटरगश्ती करना, परीक्षा केंद्र परिसर में अनाधिकृत प्रवेश करना केंद्र के दीवार पर चढ़ना सर्वथा वर्जित होगा l इसके अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या कागजात, पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना या वितरित करवाना, प्रचार करना या प्रचार करवाना अथवा परीक्षा संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सर्वथा वर्जित होगा l यह आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी जमुई ने बताया कि यह आदेश सरकारी कार्य अथवा परीक्षा संचालन कार्य में कार्यरत पदाधिकारी, पुलिस एवं सैन्य बल के कर्मचारी, सरकारी आशा प्रशासन द्वारा निर्गत पास धारियों शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम एवं अस्पताल अथवा किसी नर्सिंग होम में जाते मरीजों एवं उसके सहयोगी गण आदि पर लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के 69 वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के सफल संपादन हेतु 51 स्टेटिक दंडाधिकारी एवं 5 जोनल दंडाधिकारी सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जमुई टूडे न्यूज डेस्क