कोई योग्य छूटे नहीं, अयोग्य जुड़े नहीं– जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह
जमुई, राज्य में अल्प और अनियमित वर्षापात के फलस्वरुप उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति के परिपेक्ष्य में जमुई जिले के 10 प्रखंडों के अंतर्गत आने वाले सभी प्रभावित गांव, टोलों एवं बसावट को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सभी पीड़ित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500/- रुपए आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि PFMS के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जानी है। जमुई जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा सुखाड़ राहत अनुदान वितरण हेतु डाटा इंट्री और आधार सत्यापन कार्य तेजी से संपादित करने हेतु मेंटर पदाधिकारियों के साथ एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों के साथ विडियो काफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सुखाड़ राहत अनुदान हेतु डाटा एंट्री और आधार सत्यापन का कार्य तेजी से संपादित करने का निर्देश दिया एवं उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कोई योग्य छूटे नहीं, अयोग्य जुड़े नहीं।
जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को प्रभावित प्रखंडों के संबंधित पंचायतों के अधिसूचित राजस्व ग्रामों अंतर्गत आने वाले सभी गांव टोला एवं बसावट का सर्वेक्षण कर वहां के सभी परिवारों की सूची की शुद्धता एवं सत्यता की अद्यतन जांच जल्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के एक सदस्य अथवा मुखिया से अधिक नाम नहीं हो साथ ही कोई भी सुयोग्य परिवार नहीं छूटे, परिवार के मृत मुखिया का नाम पोर्टल पर अपलोड रहने से उनके परिवार के द्वारा राशि की निकासी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अति आवश्यक है कि आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर मृत व्यक्ति का नाम की प्रबिष्टी ना हो तथा परिवार के मुखिया का नाम मृत्यु की स्थिति में उनके स्थान पर परिवार का नव मुखिया का नाम सभी विवरणी के साथ आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
कुमार नेहरू कि रिपोर्ट