जमुई, समाहरणालय जमुई स्थित संवाद कक्ष में भारतीय मानक ब्यूरो पटना शाखा कार्यालय के द्वारा बी०आई०एस०,ई०बी०आई०एस०, उपभोक्ता अधिकार से संबंधित जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा की गई। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बी एस आई) शाखा कार्यालय पटना के निदेशक श्री एस के गुप्ता के द्वारा पीपीटी (पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन) के माध्यम से बताया गया कि उत्पादों का प्रमाणीकरण कराना एवं प्रमाणीकृत सामग्रियों का विक्रय करना सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर सभी क्रेताओं को आई एस आई, हालमार्क वाली सामग्रियों का क्रय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ उत्पादों को भारत सरकार के द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत रखा जाता है जो निम्न कारक को प्रभावित करते हैं:-
1.नागरिक स्वास्थ्य
2.नागरिक सुरक्षा
3.बडे पैमाने पर खपत की वस्तुएं
4.आधारित संरचना से संबंधित
5. वातावरण प्रभावित करने वाले
संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को बताया गया कि बी०एस०आई० मानक चिन्ह के साथ अंकित एक सात अंक या दस अंकों का लाइसेंस नंबर रहता है जिसे CML के रूप में दर्शाया गया है जो निर्माता के विवरण को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को बी एस आई मार्क, हालमार्क देखकर ही वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। इस वस्तुओं की शुद्धता की प्रमाणिकता स्पष्ट होती है। बीएसआई के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि दैनिक जीवन में उपयोग के लिए क्रय की जाने वाली वस्तुओं का क्रय भी बीएसआई, हॉल मार्क देखकर हीं करना चाहिए। जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, निदेशक बीएसआई पटना एसके गुप्ता, अपर समाहर्ता जमुई तथा अन्य कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
जमुई टुडे न्यूज डेस्क