बिहार में कल से लॉक डाउन 5.0 शुरू हो जाएगा जो कि 30 जून तक रहेगा.बिहार सरकार ने रविवार को ऐलान किया कि राज्य में एक महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है. पिछले बार की तरह इस बार भी लॉक डाउन ठीक वैसे ही काम करेगा.हालांकि बहुत से राज्यों को लॉक डाउन से मुक्त किया जा रहा है जिसमे कई सारी शर्तें भी होंगी।
बिहार में हर रोज कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिसके वजह से वहाँ लॉक डाउन की अवधि को बढ़ाना ही पड़ रहा है.
आइये जानते हैं बिहार में नए गाइडलाइन के अनुसार क्या चीजें करने की छूट है और क्या नही.
बिहार में जो एरिया कंटेन्मेंट जोन में है उस एरिया में कपड़ों की दुकानें और अन्य सेवाएं भी ठीक उसी तरह से रहेगा जैसे लॉक डाउन के अन्य चरण में था लेकिन सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन पहले जैसा ही होगा.ग्रीन जोन के एरिया में सैलून का दुकान भी खुला रहेगा. ऑफिस खुलेंगे लेकिन 33 फीसद कर्मचारी ही काम पर जा सकते हैं.
दुकाने पहले की भांति ही खुलेंगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन करना जरूरी होगा.मिठाई की भी दुकाने खोली जाएगी लेकिन फिलहाल होम डिलीवरी ही होगा.दुकानों से कुछ भी खरीदने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नही बल्कि आसपास के दुकान से ही खरीदने की अनुमति होगी.
अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. यहां गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में 8 जून से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात भी कही गई है. हालांकि बिहार सरकार के आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है.