31 मार्च पैन कार्ड से आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख है, अगर आपका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो पैन कार्ड 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।
PAN-Aadhaar Link:आयकर विभाग की ओर से हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप पैन कार्ड का उपयोग 31 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर एक हजार रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे दिए गए प्रोसेस को पूरा कर पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा सकता है।
ऐसे चेक कर सकते हैं पैन कार्ड से आधार लिंक है या नहीं
इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप इस डायरेक्ट लिंक पर भी जा सकते हैं।
अब क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
इसके बाद आपको 10 अंकों का पैन नंबर और 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करना होगा।
अब व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
अगर आपका आधार लिंक है तो आपको इसे लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करना होगा।
पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में आधार लिंक पर क्लिक करें।
अब आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
आगे बढ़ें और पैन और कंफर्म पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
अब ओटीपी दर्ज करें और इनकम टैक्स फाइल प्रोसीड के लिए क्लिक करें।
इसके बाद पेमेंट का तरीका दर्ज करें और एसेसमेंट ईयर दर्ज करें।
भुगतान होने के बाद पैन कार्ड आधार से लिंक करने के लिए दोबारा ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट करें।
अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो क्या होगा
पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है। जिसके बिना वित्तीय संबंधी बहुत से काम नहीं हो सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और आयकर से जुड़े कोई भी काम बिना पैन कार्ड के नहीं किए जा सकते हैं। अगर पैन से आधार लिंक नहीं है तो बैंक से संबंधित वित्तीय काम में भी रुकावट आ सकती है।
जमुई टुडे न्यूज डेस्क