जमुई, जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी अभय कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 की घोषणा के फलस्वरूप जमुई अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद झाझा में दिनांक 9 जून 2023 को कुल 42 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन कार्य तथा दिनांक 11 जून 2023 को प्लस टू हाई स्कूल जमुई बाजार में मतगणना कार्य संपन्न कराया जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि मतदान एवं मतगणना कार्य के मौके पर निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान व मतगणना कार्य संपन्न कराने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। जिसको लेकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा प्रदत शक्तियों के तहत जमुई अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद झाझा में दिनांक 9 जून 2023 को कुल 42 मतदान केंद्रों पर एवं दिनांक 11 जून 2023 को मतगणना (प्लस टू हाई स्कूल जमुई बाजार) मतगणना समाप्ति तक 200 मीटर व्यास में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करता हूं। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा लागू रहने की स्थिति में मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जमा होकर सभा अथवा प्रचार प्रसार धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे
मतगणना केंद्र के निर्धारित क्षेत्र के अंदर अपना इलेक्शन बूथ नहीं लगाएंगे अथवा टेंट समियाना का उपयोग भी नहीं करेंगे
किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा आलेख फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, न हीं ऐसे किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
मतगणना केंद्र परिसर में किसी प्रकार के अग्नियास्त्र अस्त्र-शस्त्र हथियार लाठी गड़ासा बरछा भाला या विस्फोटक पदार्थ एवं अग्नियास्त्र वीडियो संचार वाहन मीडिया प्रसार वाहन आदि के साथ प्रवेश नहीं करेंगे इसके अलावा किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी नहीं करेंगे।
मतगणना केंद्र पर किसी प्रकार का सेलुलर मोबाइल फोन कौडलेस फोन वायरलेस सेट इत्यादि पर ले जाने या उपयोग करने पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाया जाता है।
कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को चुनाव अभिकर्ता अथवा मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जाएगा से संबंधित बिंदुओं पर वर्जित होगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बताया गया कि शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित अग्नियास्त्र मोबाइल फोन वायरलेस सेट इत्यादि के उपयोग इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा। सिख धर्मावलंबियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परंपरा अनुसार धारित किए जाने वाले सशस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी तथा शासकीय कार्य में लगे सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जमुई टुडे न्यूज़ डेस्क