JAMUI, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड लाभुकों को सरकार द्वारा मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मुफ्त खाद्यान्न का वितरण पीडीएस डीलर के पास उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कर दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का आधार सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी पीडीएस डीलर के पास जाकर मुफ्त में आधार सीडिंग करा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी राशन कार्ड के लाभुकों को शत प्रतिशत आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। अगर लाभुक 30 जून 2023 तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो वैसे लाभुकों का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। जिसके बाद उस लाभुक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज की सुविधा नहीं मिल पाएगी।
जिले में शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी अभय तिवारी के दिशा निर्देश पर पूरे जिले के सभी प्रखंडों में ई रिक्शा के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी अभय तिवारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अभय तिवारी ने राशन कार्ड के लाभुकों से अपील करते हुए कहा कि 30 जून तक हर हालात में अपने राशन कार्ड के सभी मेंबरों का अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर आधार सत्यापन करा लें। अन्यथा बिना आधार सीडिंग वाले मेंबरों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। मौके पर जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद रहे।
कुमार नेहरू की रिपोर्ट