जमुई, मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता की पहचान को सुनिश्चित एवं प्रमाणीकरण करने के उद्देश्य से सभी मतदाताओं का मतदाता सूची में आधार संख्या स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध कराने का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए प्रपत्र 6(ख) का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता ऑनलाइन माध्यम से ERONET, Voter Portal, GARUDA, NVSP, तथा VHA app के माध्यम से भी आधार संख्या की सूचना उपलब्ध कर सकता है। यह नियम 1 अगस्त 2022 से प्रभावी है और 1 अप्रैल 2023 तक या उससे पूर्व सभी मतदाताओं को अपना आधार संख्या सूचित करना है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया है कि मतदाता सूची में आधार सीड हो जाने से मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी। आधार संग्रह का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन सूची में पंजीकृत मतदाता की पहचान को सुनिश्चित एवं प्रमाणीकरण करना है। इसमें वैसे मतदाता को भी चिन्हित किया जाएगा, जिसका नाम एक ही विधानसभा में दो बार पंजीकृत हो या एक से अधिक विधानसभा में पंजीकृत हो। इसके लिए निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत बीएलओ घर-घर जाकर आधार संख्या के संग्रहण हेतु प्रपत्र 6(ख) प्राप्त करेंगे।
इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता से आधार डाटा के संग्रहण के लिए प्रत्येक माह विशेष कैंप का आयोजन बीएलओ के द्वारा संबंधित मतदान केंद्र पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही 18 साल पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में आहर्ता की एक तिथि 1 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन उसमें संशोधन करते हुए अब 1 जनवरी के साथ 1 अप्रैल,1 जुलाई और 1 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। परंतु मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 जनवरी 2023 के आधार पर होगा। जिसके लिए नए मतदाताओं को फॉर्म 6 भरकर जमा कराना होगा।
कुमार नेहरू कि रिपोर्ट